वीर बहादुर सिंह ( 9616107197 ) 
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत आगामी 11 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 के बीच जनपद सोनभद्र के विभिन्न स्थानों पर भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर संपन्न होगा, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं।
प्रति जोड़ा खर्च होंगे 1 लाख रुपये
जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया के अनुसार, शासन के नए दिशा-निर्देशों के तहत अब प्रति जोड़ा 1,00,000 रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाना है। इस राशि का विवरण इस प्रकार है:
• ₹60,000: कन्या के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजे जाएंगे।
• ₹25,000: वैवाहिक उपहार सामग्री (जैसे कपड़े, बर्तन, आभूषण आदि) के लिए।
• ₹15,000: भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर प्रति जोड़ा खर्च।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता और शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक परिवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
• मूल निवास: कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
• आय सीमा: कन्या या वर के परिवार की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• आयु सीमा: विवाह की तिथि को कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। (आयु की पुष्टि के लिए स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे)।
• अन्य दस्तावेज: कन्या का अपना बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही कन्या और वर दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है।
इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
इस योजना के तहत समाज के निर्धन परिवारों की अविवाहित कन्याओं के विवाह के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह का भी प्रावधान है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री तथा स्वयं दिव्यांग कन्या को इस आयोजन में प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता रखने वाले सभी नागरिक समय रहते अपना पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।